(Hindi) अचानक देश के पेट्रोल पंपों पर लग गई लाइनें, लोगों को सता रहा अजीब सा डर, पेट्रोल-डीजल न मिलने का सता रहा खतरा

Sorry, this News is only available in Hindi.

न्‍यूज 1 भारत/ राज्‍य डेस्‍क।

नए हिट एंड रन कानून का पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है. ज्यादातर राज्यों में ट्रक चालक व ट्रांसपोर्टर इस कानून का विरोध कर रहे हैं. हिट एंड रन कानून में दुर्घटना होने पर ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब सहित तमाम राज्यों में ट्रक व ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से हालात बिगड़ रहे हैं. जरूरी सामान की आपूर्ति पर भी असर पड़ने लगा है. कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की आशंका को देखते हुए पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है. ये हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि टैंकर भी इस हड़ताल में शामिल हैं. लोगों में डर दिखाई दिया कि कहीं उनके शहर में पेट्रोल-डीजल खत्म न हो जाए.

 

चंडीगढ़ में दिखने लगा असर


पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में इसका असर नजर आने लगा है. यहां के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है. कई पंप ऐसे हैं जहां मंगलवार दोपहर तक का ही पेट्रोल और डीजल बचा था. हिमाचल प्रदेश के कई शहरो में एक जनवरी को ही पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया. इस बीच जिन पंपों पर तेल उपलब्थ था, वहां गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं.

 

भोपाल में पेट्रोल पंप पर लगी कतार

ट्रकों के पहिए थमने से जहां तहां टैंकर फंस गए हैं और पेट्रोल-डीजलपंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. एमपी के पेट्रोल पंपों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है. भोपाल में लोग घंटों से पेट्रोल पंपों पर लाइन में लगे हुए हैं. लोगों को तेल के खत्म होने का डर सताने लगा है. महाराष्ट्र के कई शहरों में भी ऐसे ही हालात हैं.

 

यूपी में भी होने लगी परेशानी 

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप पूरी तरह सूख गए हैं. कानपुर में पेट्रोल पंप के बाहर अफरा-तफरी मच गई. पंपों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं. डीजल-पेट्रोल भरवाने के लिए वाहन चालकों में होड़ लगी थी. हड़ताल के चलते तीन दिन पंप बंद रहने की अफवाह की वजह से लोगों में बेचैनी बढ़ गई. बहराइच पंप पर भी पेट्रोल खत्म हो गया है. आगरा में भी ऐसा ही  नजारा देखने को मिला. पेट्रोल पंप संचालकों का कहना कि अगर हड़ताल इसी तरह जारी रही तो आपूर्ति में परेशानी हो सकती है.

 

इसलिए हो रही है हड़ताल

नए हिट एंड रन कानून में अगर कोई चालक दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नए प्रावधान भारतीय दंड संहिता (IPC) के पुराने प्रावधानों की जगह ले लेंगे. लेकिन नए प्रावधान को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है.

 

नए कानून में सख्त सजा मिलेगी

नए प्रावधान के अनुसार सड़क दुर्घटना में किसी का निधन हो जाता है और गाड़ी का ड्राइवर भाग जाता है तो उसे 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा. हिट एंड रन मामले में पहले दो साल की सजा थी और आसानी से जमानत मिल जाती थी. सख्त प्रावधान की वजह से ही विरोध हो रहा है.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *