krishna janmabhoomishahi idgah Case- मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिंदू पक्ष को लगा झटका
– हाई कोर्ट को दिया आदेश, जस्टिस संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की बेंच ने की सुनवाई
न्यूज 1 भारत/ नई दिल्ली
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि ( krishna janmabhoomi temple )-शाही ईदगाह मस्जिद ( krishna janmabhoomishahi idgah ) विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे ( survey mathuras shahi idgah mosque ) करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) के आदेश पर रोक लगाई है. सर्वोच्च अदालत के इस आदेश को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से केस से जुड़े सभी मुकदमों को अपने पास सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने के आदेश पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तब हाईकोर्ट ने अपने पास इस केस को कैसे ट्रांसफर किया.
हिन्दू पक्ष की दलीलों पर उठाए गए सवाल (Mathuras shahi idgah mosque)
कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में मेटनबिल्टी पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन कमिश्नर की नियुक्ति ( commission to survey mathuras shahi ) को लेकर हाईकोर्ट निर्णय नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हिंदू पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाया और कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है. आपको साफ तौर से बताना होगा कि आप चाहते क्या हैं. इसके अलावा ट्रांसफर भी इस न्यायालय में लंबित है. हमें उस पर भी अभी फैसला लेना है.
शीर्ष अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिन्दू पक्ष को नोटिस दिया है. इस मामले पर अब 23 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति जता दी थी. मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उस मस्जिद में हिन्दू प्रतीक चिह्न मिले हैं. इनसे पता चलता है कि वह कभी हिंदू मंदिर था.